चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर तीखी नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि स्पीकर अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट शिवसेना विवाद के बाद अयोग्य करार दिए गए विधायकों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इस याचिका में सेना और एनसीपी के विधायकों ने स्पीकर से उनकी अयोग्यता के खिलाफ दायर अर्जी पर जल्द फैसला लेने की गुहार लगाई है.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस इंटरव्यू का भी संज्ञान लिया, जिसमें उन्होंने स्पीकर ऑफिस को ‘को-इक्वल’ बताया था. बेंच ने कहा कि जब स्पीकर का कार्यालय ट्रिब्यूनल की तरह कार्य कर रहा होता है तो वह शीर्ष न्यायालय के प्रति भी उत्तरदायी होता है.
आपको बता दें कि इससे पहले 13 अक्टूबर को भी शिवसेना और एनसीपी के विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सु्प्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता के खिलाफ दायर अर्जियों पर जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा था.
मंगलवार (17 अक्टूबर) को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता के खिलाफ दायर अर्जियों पर जल्द से जल्द फैसला दिया जाना चाहिए, अन्यथा संविधान की दसवें शेड्यूल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. बेंच ने आगे कहा, ‘स्पीकर की तरफ से इस कोर्ट को जो टाइम शेड्यूल दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है बेंच…’
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा- ‘उन्हें (स्पीकर को) फैसला लेना ही होगा. वह इंटरव्यू में अपने कार्यालय को ‘को इक्वल’ कह रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुप्रीम है और स्पीकर का कार्यालय इस कोर्ट के प्रति उत्तरदाी है. वह अपना काम ढंग से कर ही नहीं रहे हैं..’
बेंच ने आगे कहा कि विधानसभा में क्या हो रहा है, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है या हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. लेकिन जब बात अयोग्यता पर फैसला लेने की आती है तो स्पीकर का कार्यालय ट्रिब्यूनल की तरह कार्य करता है और इस कोर्ट के प्रति जवाबदेह है.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर स्पीकर की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें स्पीकर द्वारा दिए गए इंटरव्यू के बारे में पता नहीं था और उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर में इस तरह की कोई टिप्पणी की है तो इसके लिए माफी चाहते हैं ऐसा कहने के पीछे कोई मनसा नहीं रहेगी मामले में अगली सुनाई 30 अक्टूबर को होगी
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