केजरीवाल की कस्टडी पर राउज एवेन्यु कोर्ट में आज सुनवाई:तिहाड़ प्रशासन बोला- CM को सोमवार की शाम डॉक्टरों की सलाह पर इंसुलिन दी गई

अरविंद केजरीवाल की कस्टडी पर राउज एवेन्यु कोर्ट मंगलवार 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा था। इसके बाद 23 अप्रैल तक उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई थी।

इधर, केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ने पर इंसुलिन की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने 22 अप्रैल को AIIMS के डॉक्टरों का बोर्ड बनाने का आदेश दिया था। जिसके बाद मंगलवार को तिहाड़ प्रशासन ने बताया कि उन्हें सोमवार शाम इंसुलिन दी गई है।

अधिकारियों ने कहा कि इंसुलिन कम मात्रा में दी गई है, क्योंकि उनका शुगर लेवल 217 था, एम्स टीम ने कहा था कि स्तर 200 पार होने पर उन्हें कम खुराक वाली इंसुलिन दी जा सकती है।

ED ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 28 मार्च तक ED की रिमांड पर भेजा गया। रिमांड बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई।

9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने कहा था- अरेस्ट सही, ED ने पर्याप्त सबूत दिए
केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केजरीवाल बार-बार समन भेजने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुए। इसलिए ED के पास उन्हें गिरफ्तार करने का ही विकल्प बचा था। ED ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हमने बयानों को देखा, जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए शराब घोटाले का पैसा भेजा गया था।

केजरीवाल ने कहा था कि ED के पास पिछले 9 महीने से ऐसे बयान थे। इसके बावजूद उन्हें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी ना कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर। हाईकोर्ट के फैसले के एक दिन बाद 10 अप्रैल को केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

सिसोदिया इसी मामले में जेल में, संजय सिंह जमानत पर
केजरीवाल से पहले शराब नीति केस में AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं। संजय सिंह को ED ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। इसी महीने 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। तिहाड़ में छह महीने रहने के बाद 3 अप्रैल को वो बाहर आए थे।

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