अजमेर : के आनासागर झील के आसपास वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट में हुए अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 16 मई को अहम सुनवाई होगी। इस मामले में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कोर्ट में 8 पेज का एफिडेविट दाखिल किया है।
कलेक्टर लोकबंधु ने शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि सेवन वंडर और अन्य अवैध निर्माणों को 17 सितंबर तक हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाएगा।
सेवन वंडर और अन्य निर्माण आनासागर झील के आसपास वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट में किए गए हैं, जो पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन अतिक्रमणों पर सख्त रुख अपनाया है और स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण से कोई समझौता नहीं होगा।
इस मामले में स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन से जवाब तलब किया था कि कैसे वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में निर्माण की अनुमति दी गई।
पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि आनासागर झील और उसके आसपास का क्षेत्र संवेदनशील है। अतिक्रमण और अवैध निर्माण से यहां की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अब यह साफ होगा कि सेवन वंडर और अन्य अवैध निर्माणों पर क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या प्रशासन समयसीमा में इन निर्माणों को हटाने में सक्षम होगा।
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