राजस्थान: में एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब राज्य में एसिड अटैक में घायल व्यक्तियों को सरकारी ही नहीं, बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी पूरी तरह मुफ्त इलाज मिलेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव की ओर से जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल एसिड अटैक पीड़ित के इलाज से इनकार नहीं कर सकेगा। इलाज से मना करने या लापरवाही बरतने की स्थिति में संबंधित अस्पताल प्रशासन के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार, एसिड अटैक पीड़ित को—
इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट
ऑपरेशन
दवाइयां
भर्ती का पूरा खर्च
और जरूरत पड़ने पर प्लास्टिक सर्जरी
सभी सुविधाएं बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाएंगी।
विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट के दो अहम आदेशों का उल्लेख किया गया है। ये आदेश एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन और केंद्र सरकार के बीच चले मुकदमे से जुड़े हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि—
एसिड अटैक पीड़ितों को तत्काल और मुफ्त इलाज मिलना उनका कानूनी अधिकार है
इलाज में किसी तरह की देरी या इनकार मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से—
पीड़ितों को समय पर इलाज मिलेगा
इलाज में देरी के कारण होने वाली जटिलताओं से बचा जा सकेगा
निजी अस्पतालों की जिम्मेदारी तय होगी
राजस्थान सरकार की यह नई गाइडलाइन एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बड़ा और मानवीय कदम है। अब कोई भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल इलाज से इनकार नहीं कर सकेगा। मुफ्त इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी सुविधाएं पीड़ितों को नया जीवन शुरू करने में मदद करेंगी, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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