जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सेवा नियमों में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली 28 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद कॉमर्स, म्यूजिक, कृषि, चित्रकला और गृह विज्ञान जैसे विषयों के करीब 10 हजार सीनियर टीचर्स के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को इस निर्णय से बड़ी राहत मिली है।
जानकारी के अनुसार जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा प्रथम संशोधन नियम-2024 को सही मानते हुए इसे वैध ठहराया।
इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग में कई विषयों के शिक्षकों की लंबे समय से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया को गति मिलेगी। कोर्ट के निर्णय को शिक्षा विभाग और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे हजारों शिक्षकों के कैरियर में आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है और लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता भी खत्म होने की उम्मीद है।
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