निर्देशों के मुताबिक नामांकन दाखिल करते समय RO/ARO कार्यालय के भीतर उम्मीदवार समेत अधिकतम 5 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। इसके अलावा उम्मीदवार को नामांकन के दौरान रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। आयोग ने RO/ARO कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में वाहनों की संख्या भी सीमित कर दी है।
नियमों के अनुसार जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार के साथ अधिकतम 3 वाहन, पंचायत समिति सदस्य के लिए 2 वाहन और सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम 1 वाहन की अनुमति होगी।
आयोग ने चुनावी खर्च को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव मैदान से नाम वापस नहीं लेता है, तो नामांकन के दौरान इस्तेमाल किए गए वाहनों पर होने वाला खर्च उसके चुनावी व्यय में शामिल किया जाएगा।
आयोग का उद्देश्य नामांकन केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखना और चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना है।
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