नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर चर्चित 'कॉकरोच जनता पार्टी' को बड़ी राहत देते हुए उसके X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को बहाल करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने यह आदेश उस समय दिया, जब केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार को अकाउंट बहाल किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने X प्लेटफॉर्म को अकाउंट दोबारा सक्रिय करने का निर्देश दिया।
यह मामला तब शुरू हुआ जब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने X अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इनपुट के आधार पर अकाउंट ब्लॉक करने की सिफारिश की थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने X को अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश जारी किया था। अदालत ने 29 मई को केंद्र सरकार और X दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
'कॉकरोच जनता पार्टी' हाल ही में सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान के रूप में सामने आई थी। इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान की गई मौखिक टिप्पणियों के बाद हुई, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा और बहस शुरू हो गई। बाद में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को नहीं, बल्कि फर्जी डिग्रियों के सहारे प्रतिष्ठित पेशों में प्रवेश करने वाले लोगों की आलोचना करना था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम से ऑनलाइन अभियान, मीम और गाने तेजी से वायरल हुए और यह सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो गया।
दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब 'कॉकरोच जनता पार्टी' का X अकाउंट फिर से सक्रिय होने का रास्ता साफ हो गया है।
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