राजस्थान में डिजिटल क्रांति: अब WhatsApp से घर बैठे मिलेंगी 27 सरकारी सुविधाएं, जानिए कैसे करें आवेदन

 

जयपुर। राजस्थान सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। अब लोगों को जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र बनवाने या बिजली-पानी के बिल जमा कराने के लिए सरकारी कार्यालयों और ई-मित्र केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 जुलाई 2026 को आयोजित 29वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस के उद्घाटन अवसर पर 'ई-मित्र वॉट्सएप सेवा' का शुभारंभ किया।

इस नई सेवा के माध्यम से प्रदेश के नागरिक अब अपने मोबाइल फोन से ही WhatsApp नंबर 94610-62705 पर संदेश भेजकर 27 सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य आमजन को सरल, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना है।

चार श्रेणियों में उपलब्ध होंगी सेवाएं

1. आवेदन सेवाएं

इन सेवाओं के तहत नागरिक घर बैठे निम्न दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकेंगे—

  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC/सामान्य)

  • मूल निवास प्रमाण पत्र

  • EWS प्रमाण पत्र

  • राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र

  • दिव्यांग पेंशन

2. डाउनलोड सेवाएं

लोग पहले से बने दस्तावेज या आवेदन के बाद जारी प्रमाण पत्र सीधे डाउनलोड कर सकेंगे, जिनमें शामिल हैं—

  • जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

  • विवाह प्रमाण पत्र

  • जन आधार कार्ड

  • राशन कार्ड

  • आयुष्मान पॉलिसी

  • एलपीजी जांच कार्ड

  • IHMS लैब रिपोर्ट

  • खाद्य विभाग समर्पण प्रमाण पत्र

3. भुगतान सेवाएं

अब उपभोक्ता मोबाइल के जरिए ही—

  • बिजली बिल

  • पानी का बिल

  • महिला निधि

  • EMI भुगतान

जैसी सेवाओं का भुगतान आसानी से कर सकेंगे।

राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और सुगमता भी बढ़ेगी। यह पहल राजस्थान को डिजिटल प्रशासन की दिशा में नई पहचान दिलाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

संभावित हेडलाइन

  • राजस्थान में अब WhatsApp से मिलेंगी 27 सरकारी सेवाएं, घर बैठे करें आवेदन

  • भजनलाल सरकार की बड़ी सौगात, WhatsApp पर शुरू हुई ई-मित्र सेवा

  • अब सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, WhatsApp पर मिलेंगी सरकारी सुविधाएं

  • राजस्थान में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा, WhatsApp से बनेंगे प्रमाण पत्र

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