नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण जमा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने एसबीआई से 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक को भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है. एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने को लेकर समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की. एसबीआई को यह विस्तृत जानकारी देनी है कि कौन से राजनीतिक दलों की ओर से कितने रुपये कैश कराए गए.
चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी. इसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है. इस संबंध में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने चुनावी बॉण्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिले चंदे के बार में जानकारी चुनाव आयोग को 6 मार्च तक उपलब्ध कराने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया. पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था. शीर्ष अदालत ने इसे असंवैधानिक करार दिया था. साथ ही एसबीआई को चंदा देने वालों का और इसे प्राप्त करने वाले दलों के बारे में जानकारी प्रदान करने के आदेश दिए थे. एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉण्ड का विवरण छह मार्च तक चुनाव आयोग में जमा कराने के आदेश दिए थे.
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