लोकसभा आम चुनाव-2024 - प्रथम चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 20 मार्च को जारी होगी चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना, सभी रिटर्निंग अधिकारी लोक सूचना जारी करेंगे, अभ्यर्थी 27 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे

लोकसभा आमचुनाव 2024 के लिए राजस्थान में प्रथम चरण के लिए 20 मार्च को भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) एवं भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के साथ ही समस्त रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लोक सूचना जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण में 12 लोकसभा क्षेत्र गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में 19 अप्रेल को मतदान होगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन करने का काम शुरू होगा। 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना 4 जून को होगी।

प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये जमानत राशि जमा करना होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

प्रवीण गुप्ता ने निर्देश दिए कि संबंधित आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं। नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें एवं संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करावें।

अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ-पत्र आदि के साथ आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।

Written By

DESK HP NEWS

Hp News

Related News

All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.

BREAKING NEWS
हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर कार और बाइक जोरदार टक्कर हुई. इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई | PM मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने की मांग: भगवान-मंदिरों के नाम पर वोट मांगने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 29 अप्रैल को | बेगूसराय में विवाहिता का शव बरामद, पिता ने हत्या तो पति ने आत्महत्या की बात कही | TMC को बदनाम करने की कोशिश कर रही है CBI, निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र | मणिपुर में CRPF के 2 जवान शहीद: कुकी उग्रवादियों ने सेंट्रल फोर्स की चौकी पर बम फेंका, 2 अन्य जवान जख्मी | राजस्थान में 11 सीटों पर घटी वोटिंग से किसका नुकसान? : बाड़मेर-कोटा में बढ़े मतदान ने चौंकाया, सभी 25 सीटों पर पिछली बार से 5.11% कम वोटिंग | आज से प्रचार की कमान संभालेंगी सुनीता केजरीवाल, पूर्वी दिल्ली में करेंगी रोड शो | 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग: 1 बजे तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 54.47% मतदान, छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मी ने बूथ पर खुद को गोली मारी | जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी: युवक ने मेल में लिखा- पकड़ सको तो पकड़ लो, डेढ़ घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन | फर्जी मतदान को लेकर भाजपा प्रत्याशी का हंगामा: बाड़मेर में विधायक-आईजी में बहस, हरीश चौधरी ने धरना दिया, राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान |